इस्तेमाल कैसे करें
- अपनी सालाना बेसिक सैलरी और महँगाई भत्ता (DA) जोड़कर डालें।
- साल में मिला HRA और दिया गया किराया डालें।
- अपना शहर चुनें।
- टैक्स-फ़्री और टैक्स योग्य HRA देखें, और कौन-सी सीमा लागू हुई।
फ़ॉर्मूला
टैक्स-फ़्री HRA इन तीनों में से सबसे कम होता है: (1) मिला हुआ HRA, (2) दिया गया किराया − बेसिक + DA का 10%, और (3) बताए गए 8 शहरों में बेसिक + DA का 50%, बाकी जगह 40%। बचा हुआ HRA टैक्स योग्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या नए टैक्स रिजीम में HRA छूट मिलती है?
नहीं। HRA छूट सिर्फ़ पुराने रिजीम में मिलती है। आपके लिए कौन-सा रिजीम बेहतर है, यह हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेटर से देखें।
किन शहरों को 50% मिलता है?
FY 2026-27 से, इनकम-टैक्स नियम 2026 के तहत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। बाकी सभी शहरों को 40% मिलता है।
क्या मकान मालिक का PAN चाहिए?
अगर आप साल में ₹1 लाख से ज़्यादा किराया देते हैं, तो अपने employer को मकान मालिक का PAN देना ज़रूरी है। सबूत के लिए किराए की रसीदें रखें।